संतकबीर नगर (सू.वि.उ.प्र.)। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) दिव्या मित्तल ने बताया है कि जनपद में संत कबीर नगर में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों का बृहद पुनरीक्षण कराये जाने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 सितम्बर से 30 सितम्बर तक किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन की कार्यवाही तथा बी0एल0ओ0 एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन, उन्हें ततसम्बधी जानकारी तथा स्टेशनरी आदि के वितरण का कार्य किया जाएगा।
जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने बताया है कि 1 अक्टूबर से 12 नवम्बर तक बी0एल0ओ0 द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करने का कार्य किया जाएगा। 1 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक आनलाइन आवेदन करने की अवधि निर्धारित की गयी है। 6 नवम्बर से 12 नवम्बर तक प्राप्त आनलाइन आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जांच करने की अवधि तथा 13 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करने का कार्य किया जाएगा। 6 दिसम्बर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। दिनांक 6 दिसम्बर से 12 दिसम्बर तक ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली की निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। दावे और आपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि दिनांक 6 दिसम्बर से 12 दिसम्बर तक एवं दावे और आपत्तियों के निस्तारण की अवधि दिनांक 13 दिसम्बर से 19 दिसम्बर तक तथा दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथास्थान समाहित करने की कार्यवाही दिनांक 20 दिसम्बर से 28 दिसम्बर तक तथा निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन 29 दिसम्बर को किया जाएगा।
जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने सभी निर्वाचनक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उक्त निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार पुनरीक्षण कार्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने का निर्देश देते हुए इस दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी सम्बंधित कार्यालयों के खुले रहने के निर्देश दिये है।
जिलाधिकारी ने पुनरीक्षण कार्यक्रमों के दौरान कोविड-19 के दृष्टिगत अपनाये जाने वाले समस्त सुरक्षात्मक उपायों जैसे-मोबाईल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना, फेस मास्क एवं सेनटाइजर का प्रयोग सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने का निर्देश देते हुए बताया है कि कार्मिक कन्टेंमेंट जोन में नही जाएगें काॅन्टेमेंट जोन समाप्त होने पर उनके द्वारा सत्यापन का कार्य किया जाएगा। यदि किसी कार्मिक को कोरोना संक्रमण के लक्षण अथवा कोविड पाॅजिटिव हो तो इसकी सूचना तत्काल अपने उच्चाधिकारियों को दिया जाना आवश्यक है।