आवास प्लस योजना में जांच के बाद ही पात्रता:आरपी सिंह

बस्ती (उ.प्र.) । प्रघानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बाद छूटे हुए आवासहीनों को आवास देने के लिए आवास प्लस नाम की योजना बनी, इसमें जिले के 88813 लाभार्थी को चयनित किया गया हैं।



केंद्र सरकार घन और लक्ष्य आवंटन के पहले सभी लाभार्थियों की पात्रता की जांच होना है, इसके लिए 13 बिन्दु निर्धारित किया गया है अगर किसी के पास चार पहिया दो पहिया वाहन, मशीनरी,  तिपहिया वाहन, आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय करने वाला परिवार और  अगर किसी के पास लैडलाइन फोन है तो वह अपात्र की श्रेणी में माना जायेगा।


परियोजना निदेशक डीआरडीए आर पी सिंह ने बताया सरकार के निर्देश का पालन करते हुए पात्र व्यक्ति को ही आवास प्लस योजना से लाभान्वित करना प्रथम वरीयता है। सत्यापन का कार्य में अगर कोई अपात्र मिलता है तो उसे तत्काल सूची से नाम काट दिया जायेगा, सत्यापन का कार्य 20सितंबर2020का पूरा कर दिया जायेगा।