संत कबीर नगर (उ.प्र.) । उप जिला मजिस्ट्रेट खलीलाबाद आर0एन0 त्रिपाठी ने खलीलाबाद तहसील के घोषित कनेंटमेंट जोन ग्राम परसा झकरियां थाना दुधारा, ग्राम महुआडा़ड (गरथवलिया) थाना कोतवाली तथा ग्राम अतरौरा थाना कोतवाली क्षेत्रों में कोरोना महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु जनसामान्य के अनुपालनार्थ दिशा निर्देश जारी किये है।
जारी निर्देशो के क्रम में सम्पूर्ण प्रतिबंधित क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश एवं निकास पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। सम्पूर्ण क्षेत्र के समस्त विद्यालय/कार्यालयों को बंद कर दिया गया है तथा किसी भी प्रकार की सार्वजनिक भीड़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उक्त क्षेत्रों में सभी व्यापारिक संस्थान/प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहेगें। भारत सरकार मंत्रालय के कार्यालय इसके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय तथा प्रकाशन का कार्य बंद रहेगा। राज्य/संघ, राज्य क्षेत्र सरकारों, उनके स्वायत्त निकायों, निगमों आदि के कार्यालय बंद रहेगें। अस्पताल एवं सभी संबंधित चिकित्सा सेंटर जिसमें उनके विनिर्माण और वितरण इकाईया सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में शामिल है, का संचालन होता रहेगा।
उन्होंने बताया कि वाणिज्य और निजी प्रतिष्ठानों को बंद करने के निर्देश दिये गये है। समस्त औद्योगिक कार्य पूर्ण रूप से बंद रहेंगें,सभी परिवहन सेवाएं वायु, रेल, सड़क मार्ग, निलंबित रहेगी तथा समस्त कोचिंग संस्थान, शिक्षण संस्थान बंद रहेेंगें। समस्त धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। समस्त प्रकार के सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/
उन्होंने बताया कि उक्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुचारू रूप से कांटेक्ट लिस्टिंग व डोर-टू-डोर सर्वे किया जाएगा। जिसके लिए समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया गया है कि वह पूर्ण रूप से प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करें। पुलिस विभाग द्वारा सम्पूर्ण आदेश के क्रियान्वयन हेतु और इन क्षेत्रों में किसी प्रकार का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किये जाने तथा शांति व सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक पुलिस बल तैनात किये जाने के निर्देश दिये गये है।
----संत कबीर नगर 03 जुलाई। जिला कृषि अधिकारी पी0सी0 विश्वकर्मा ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जनपद के समस्त के्रडिट कार्ड धारक किसान भाईयों के सूचनार्थ बताया है कि जनपद में संचालित प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। अधिसूचित फसल के उत्पादक सभी किसान भाईयों के लिए योजना स्वैच्छिक होगी। ऋणी कृषकों को अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अंतिम तिथि अर्थात खरीफ में 31 जुलाई, एवं रबी में 31 दिसम्बर के 07 दिन पूर्व तक योजनान्तर्गत प्रतिभागिता नही करने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करने का प्राविधान रखा गया हैं यदि किसान भाई द्वारा जिस बैंक शाखा से फसली ऋण लिया गया है, उस बैंक शाखा को लिखित में अवगत करा देते है तो उनके केसीसी में प्रीमीयम की कटोती नही होगी एवं यह योजना में सम्मिलित नही होगें।