जिले में 13 नए कंटेनमेंट जोन अब कुल संख्या 160 हुई

बस्ती (उ.प्र.) । जनपद में 13 नए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन स्थानों कुल मिलाकर 14 कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। जिले में अब तक 147 जोन थे जो अब बढ़कर 160 कंटेनमेंट जोन हो गए है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। इन सभी जगहों के आस-पास नियमानुसार सील कर दिया गया है। 



कोरोना पॉजिटिव हियुवा नेता की शुक्रवार को पीजीआई लखनऊ में मौत हो गई। इसके अलावा 31 नए पॉजिटिव पाए गए हैं। 44 संक्रमितों की तीसरी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जिले में संक्रमितों की संख्या 877 पहुंच गई है। मृतकों की संख्या 27 हो गई है। एक्टिव केस 337 हैं। यह पुष्टि जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने की है।


 जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में सर्वाधिक जांच कराई जा रही है। इसके चलते कोरोना संक्रमितों की पहचान कर उन्हें आइसोलेट करा दिया जा रहा है। अब तक 32443 नमूने एकत्रित किए गए हैं। 28775 की रिपोर्ट आ चुकी है। जबकि 3668 के रिपोर्ट का इंतजार है। शुक्रवार को 1795 नमूने लिए गए हैं। अब तक 27873 की निगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मृतकों की संख्या शुक्रवार को 27 हो गई। 


जिलाधिकारी ने बताया कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जहां भी पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं, उन स्थानों को सील करा दिया जा रहा है।


उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश एवं निकासी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालय कार्यालय बंद रहेंगे तथा किसी भी प्रकार की सार्वजनिक भीड़ पर प्रतिबंध रहेगा। इस क्षेत्र के सभी व्यापारिक संस्थान प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य एवं समारोह प्रतिबंधित रहेगें।


उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग साफ-सफाई के लिए प्रतिदिन सफाई कर्मी भेजेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुचारू रूप से कंटेनमेंट लिस्टिंग तथा डोर-टू-डोर सर्वे करेंगे। पुलिस विभाग द्वारा शांति एवं सुरक्षा के साथ-साथ अन्य प्रतिबंधों को पालन कराया जाएगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।