संतकबीरनगर (उ.प्र.) । अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार पाण्डेय ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के यथा संशोधित नियम-4(1) के उपबन्धों के अधीन वार्षिक रूप से जनपद-संतकबीरनगर के उप निबन्धक कार्यालयो क्रमशः धनघटा व मेंहदावल की क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली समस्त प्रकार की कृषि एवं अकृषि भूमियों के मूल्यांकन हेतु मोहल्ला/ग्रामवार दरें (प्रति हेक्टेयर/प्रति वर्गमीटर में) यथावत रखते हुए मूल्यांकन सूची के विसंगतियों को दूर करने हेतु तथा उप निबन्धक खलीलाबाद, संतकबीरनगर द्वारा नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, संतकबीरनगर एवं नगर पंचायत परिषद, बाघनगर उर्फ बखिरा में जोड़े गये कतिपय राजस्व ग्रामों की दरों का निर्धारण करते हुए एवं शेष मोहल्ला/ग्रामवार दरें (प्रति हेक्टेयर/प्रति वर्गमीटर में) यथावत रखते हुए मूल्यांकन सूची के विसंगतियों को दूर करने हेतु प्रस्ताव दिये गये है।
उन्होने कहा कि मूल्यांकन दर-सूची के उक्त विसंगति निराकरण विषयक प्रस्ताव की प्रतियां सम्बन्धित उप निबन्धक, कार्यालय, सहायक महानिरीखक निबन्धन कार्यालय एवं कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) में अनुरक्षित है।
उन्होने कहा कि कार्यालयों में से किसी कार्यालय में विसंगति निराकरण विषयक प्रस्ताव का अवलोकन/परीक्षण करने हेतु प्रस्तावित किये गये प्राविधान का सम्यक समाधान कर लें तथा किसी भी स्थान की किसी भी प्राविधाान के सम्बन्ध में यदि आपकी कोई आपत्ति/सुझाव है, तो कृपया सकारण,, ससाक्ष्य (प्रामाणिक अभिलेखों सहित) अपनी आपत्ति, गत 22, जुलाई से आगामी 28, जुलाई सांय 5 बजे तक उपर्युक्त कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय में हस्तगत करा दें, तथा अपनी आपत्ति/सुझाव के सम्बन्ध में यदि आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हुए बहस/तर्क रखना चाहते हो तो आगामी 28, जुलाई सांय 5 बजे तक सहायक महानिरीक्षक निबन्धन के कार्यकक्ष में उपस्थित होते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उन्होने कहा कि आगामी 28, जुलाई सांय 5 बजे के उपरान्त कोई भी आपत्ति/सुझाव स्वीकार नही किया जायेगा।