बस्ती (सू.वि.) । जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष निरंजन ने महामारी अधिनियम संख्या - 3 - 1897 की धारा - 2 के अन्तर्गत जनपद में तम्बाकू एवं निकोटिनयुक्त पान मसाला / गुटका के निमार्ण / भण्डारण / विक्रय पर विनियमित प्राविधानों के तहत प्रतिबन्धित कर दिया है ।
उन्होने निर्देश दिया है कि जनपद में कोविड-19 महामारी के रोकथाम के दृष्टिगत किसी भी तरह के तम्बाकू एवं तम्बाकू से बने पदार्थ, गुटका, पानमसाला आदि का निर्माण भण्डारण एवं क्रय-विक्रय अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्धित रहेंगा।