दुकान से खाद्यान्न सामग्री का विक्रय नहीं सिर्फ होमडिलेवरी:डीएम

बस्ती (उ.प्र) ।  कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश व राज्य के अन्य हिस्सों में लॉकडाउन का पूर्णतया पालन कराया जा रहा है। वर्तमान समय में शहर के हॉट स्पॉट क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक चिन्हित किराना/खाद्यान्न की दुकानें लोगों को खाद्यान्न आपूर्ति करने हेतु खोले जाने के आदेश हैं। जिसे अब 27 अप्रैल 2020 से पूरी तरह से बन्द करने के निर्देश दिये गये हैं।



जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि चिन्हित दुकानदार अब ग्राहकों को होम डिलेवरी का आर्डर 10 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक प्राप्त कर होम डिलेवरी कराना सुनिश्चित करेंगे तथा किसी भी दशा में दुकान पर कोई भी खाद्यान्न सामग्री का विक्रय नहीं करेंगे। यदि किसी भी दुकानदार द्वारा दुकान पर ग्राहक को सामान देते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।