शराब मामले में गोदाम मालिक जेल भेजे गए

 


 अवैध शराब कारोबार के मामले में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 803/19 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120बी / 34 भा0द0वि0 व 60 / 63 / 69(C) आबकारी अधिनियम में विवेचना के दौरान प्रकाश में आये प्लाट मालिक एवं प्रभा सेवा समिति के डॉयरेक्टर वैभव चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।  विदित हो कि एक दिसंबर 2019 को खलीलाबाद पुलिस टीम ने इंडस्ट्रियल एरिया में प्लाट संख्या ई-22 में भंडारित और एक कंटेनर व टैंकर से हरियाणा निर्मित 50 लाख रुपये की शराब बरामद की थी। पुलिस ने मौके से छह आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा था। 


एसपी ब्रजेश सिंह के मुताबिक विवेचना से सामने आया कि प्लाट संख्या ई-22 प्रभा सेवा समिति के नाम आवंटित है। प्रभा भवन मुखलिसपुर रोड, खलीलाबाद निवासी वैभव चतुर्वेदी इसके डॉयरेक्टर हैं। आरोपी विकास से पूछताछ में पता चला था कि उसने 100 रुपये के स्टॉप पेपर पर 25 हजार रुपये महीने पर 23 जुलाई 2019 को प्लाट संख्या ई-22 कोनी निवासी हरिशंकर सिंह वास्ते वैभव चतुर्वेदी से किराए पर लिया था। इस मामले में हरिशंकर को भी 15 दिसंबर को जेल भेज दिया गया था। उधर, विवेचना के दौरान प्लाट संख्या ई-22 के मालिक वैभव चतुर्वेदी का नाम भी प्रकाश में आया। उनके प्लाट का किरायानामा भी वैध नहीं है। उनकी समिति के नाम आवंटित प्लाट संख्या ई-22 में भंडारित शराब के मामले में उन्हें आरोपी बनाते हुए जेल भेज दिया गया है। दो अन्य आरोपियों सुरेश सोनी और पिंटू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगी है।